वित्तीय वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही समाप्त हो रही है और यदि आपने अभी तक TAXको बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। वित्त वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स को कैसे बचाया जाए, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।
प्रत्येक निवेशक भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित वित्तीय उत्पादों (Financial Products) में निवेश करके कर बचा सकता है। इसके अलावा, आप अपनी कटौती का क्लेम भी कर सकते हैं या फिर आप कुछ खास प्रकार के खर्चों पर इनकम टैक्स से छूट पा सकते हैं। तो आइए इनकम टैक्स बचाने के कुछ आसान तरीकों के बारे में जानें।
आप डेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स (Debt Investment Products) या इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रॉडक्ट्स (Equity Investment Products) में निवेश करके इनकम टैक्स बचा सकते हैं।
डेट प्रॉडक्ट् में निवेश करके इनकम टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है?
यदि आप कंजर्वेटिव निवेशक हैं, तो आपको इक्विटी उत्पादों के बजाय डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करके टैक्स बचाना चाहिए। आपको ऋण उत्पादों पर अपने पैसे का निवेश करके टैक्स बचाने से पहले उसके लॉक इन पीरियड के बारे में जानना होगा।
आइए सबसे पहले शॉर्ट-टर्म टैक्स-सेविंग डेट उत्पादों के बारे में जानते हैं।
टैक्स-सेविंग्स ऋण उत्पादों में न्यूनतम लॉक इन पीरियड 5 साल होता है। इसका मतलब है कि आपका पैसा कम से कम पांच साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आप भारत की ज्यादातर राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र की बैंक शाखाओं और पोस्ट ऑफिस में पांच साल की टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट (Tax-Saving Fixed Deposit) में निवेश कर सकते हैं। और आप एक वित्त वर्ष में डेढ़ लाख रुपये तक का निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत अपने निवेश पर कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन आपको यह जानना जरूरी है कि टैक्स सेविंग डिपॉजिट पर हर साल मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है। वर्तमान में आपको पोस्ट ऑफिस में पांच साल की टैक्स सेविंग डिपॉजिट पर 6.7% ब्याज मिल रहा है।
टैक्स बचाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस से NSC (नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट) भी खरीद सकते हैं। एनएससी की अवधि भी पांच साल है। एनएससी (National Savings Certificate) में, अभी आपको प्रति वर्ष 6.8 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है।
चलिए अब हम लॉन्ग टर्म टैक्स-सेविंग डेट प्रॉडक्ट्स के बारे में जानते हैं।
पीपीएफ (पब्लिक प्रोविडेंट फ़ंड) टैक्स बचाने के लिए सबसे लोकप्रिय दीर्घकालिक ऋण उत्पाद है। PPF की अवधि 15 साल है। Public Provident Fund में आप सालाना डेढ़ लाख रुपये बचाकर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स बचा सकते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में पीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 फीसदी तय की गई है। आप अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों (Long-Term Financial Goals) जैसे कि अपनी सेवानिवृत्ति योजना (Retirement Planning) और बच्चों की शिक्षा (Children’s Education) के लिए पीपीएफ में नियमित बचत करके बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं।
यदि आप बेटी के अभिभावक है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये जमा करके धारा 80 सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि 21 वर्ष है। और वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के लिए ब्याज दर 7.5 फीसदी रखी गई है।
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वरिष्ठ नागरिक (Senior Citizen) इनकम टैक्स कैसे बचा सकते हैं?
यदि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और आपकी आय कर योग्य है, तो आप केवल सेवानिवृत्त लोगों के लिए शुरू की गई SCSS (वरिष्ठ नागरिक बचत योजना) में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करके कर बचत का लाभ उठा सकते हैं।अभी SCSS (Senior Citizen Savings Scheme) पर वार्षिक ब्याज दर 7.4 प्रतिशत है। आप बीमा कंपनियों से एन्युइटी प्लान (Annuity) खरीद के प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक की बचत कर सकते है?
क्या इक्विटी उत्पादों (Equity Investment Products) में भी निवेश करके इनकम टैक्स बचाया जा सकता है?
यदि आपकी रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा है तो आपको टैक्स बचाने के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। आप म्यूचुअल फंड के ELSS (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम) में प्रति वर्ष 1.5 लाख रुपये तक का निवेश करके आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर बचत का लाभ उठा सकते हैं। Equity Linked Savings Scheme का लॉक इन पीरियड तीन साल का होता है। ईएलएसएस पर मिलने वाला रिटर्न टैक्स-फ्री नहीं होता है। यदि आपका रिटर्न एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) का भुगतान करना होगा।
इसके अलावा आप बीमा कंपनियों से ULIP (यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान) खरीदकर भी टैक्स बचा सकते हैं। और Unit Linked Insurance Plan का रिटर्न कुछ शर्तों के अधीन आयकर अधिनियम की धारा 10 (10 डी) के तहत कर मुक्त है।
आप एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) में निवेश करके भी टैक्स बचा सकते हैं। NPS (National Pension Scheme) में निवेश करके इनकम टैक्स की धारा 80सीसीडी (1) के तहत आप सालाना डेढ़ लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसके साथ, आप धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50000 रुपये बचा सकते हैं।
क्या बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) खरीदकर इनकम टैक्स बचा सकते हैं?
बीमा पॉलिसी पर आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम आपका टैक्स बचाएगा। यदि आपने जीवन बीमा पॉलिसी (Life Insurance Policy) ली है, तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। यदि आपकी आयु 60 वर्ष से कम है, तो आपको स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर धारा 80 डी के तहत 25,000 रुपये तक की टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। और वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) के लिए यह सीमा 50000 रुपये तय की गई है।
आयकर (Income Tax) बचाने के लिए कौन से खर्च मान्य हैं?
यदि आप कुछ कारणों से निवेश नहीं कर सकते हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ खर्चे भी आपको इनकम टैक्स बचाने में मदद कर सकते हैं। आइए इन खर्चों को विस्तार से समझते हैं।
- यदि आप किराए के घर में रह रहे हैं और आपको हाउस रेंट अलाउंस (HRA) मिलता है तो हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) भी टैक्स बचाने में मदद करता है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो यह लिमिट आपकी बेसिक सैलरी का 50% और दूसरे शहरों में 40% है।
- आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, आपके बच्चों की 1.5 लाख रुपये तक की ट्यूशन फीस को भी टैक्स बचाने के लिए मान्य है।
- इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राहत कोष (Relief Fund) और धर्मार्थ संगठनों (Charitable Organizations) को किए गए दान भी धारा 80 जी के तहत कर कटौती के लिए मान्य है।
क्या लोन चुकाकर (Loan Repayment) इनकम टैक्स बचाया जा सकता है?
कुछ प्रकार के लोन नियमित रूप से चुकाकर भी आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं।क्योंकि कुछ लोन टैक्स बचाने के लिए मान्य है।
- यदि आपने होम लोन लिया है, तो आपको मूल राशि पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ मिलेगा।
- इसके अलावा, आप धारा 24 बी के तहत ब्याज के भुगतान पर 2 लाख रुपये तक की कर कटौती का लाभ उठा सकते हैं।
- यहां तक कि अगर आपने अपने या अपने जीवनसाथी या बच्चों के लिए शिक्षा ऋण लिया है, तब भी आपको कर कटौती का लाभ मिल सकता है।
- अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 ईईबी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कर बचत का लाभ मिलेगा।
इस तरह आप इन सभी तरीकों से इनकम टैक्स को आसानी से बचा सकते हैं।
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